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ग्राम पंचायत सहायक भर्ती के विवाद पर अभ्यर्थी सीधे नहीं जा सकेंगे न्यायालय

सीकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4374/2018 मालूराम व अन्य बनाम सरकार एवं अन्य 42 याचिकाओं के संबंध में 10 मई 2018 को पारित निर्णय के अनुसार ग्राम पंचायत सहायक के चयन के लिए साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से यदि किसी अभ्यर्थी को चयन से संबंधित कोई शिकायत या असंतुष्टि है तो उनकी सुनवाई के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अघ्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा सदस्य होंगे व संबंधित ब्लॉक का प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा। अभ्यर्थी चयन होने की तिथि अथवा परिपत्र जारी होने के 15 दिवस जो भी बाद में हो के भीतर इस समिति के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। समिति द्वारा रिकॉर्ड की जाचं संबंधित पक्षकारों की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए कारण सहित स्पष्ट आदेेश जारी करते हुए अभ्यावेदन का निस्तारण किया जायेगा। निस्तारण आदेश की प्रति रजिस्टर्ड डाक से संबंधित अभ्यर्थी को भेजी जायेगी। समिति को प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि में किया जायेगा।

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