निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर द्वारा राज्य सरकार के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को जीएसटी के अन्तर्गत टीडीएस टैक्स डिडेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश जारी किये हैं । कोषाधिकारी चूरू पवन कुमार कस्वां ने बताया कि जिले के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को उनके ई-मेल पर निर्देशों की प्रति भिजवाई जा चुकी है । जीएसटी के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु जीएसटी पोर्टल पर टीडीएस टैक्स डिडेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन किया जाना है । उन्होंने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों को निर्देशित करें कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार राज्य कर्मचारी, जिसकी समस्त स्त्रोतों से कुल आय कर देयता सीमा से अधिक हो (निर्धारण वर्ष 2018-19 केे लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 2,50,000 रूपये है ) अपनी आयकर विवरणी नियत तिथि 31 अगस्त 2018 से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रभावी आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि के बाद अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करने वाले करदाताओं पर आयकर विभाग द्वारा शास्ति आरोपित की जायेगी। उन्होंने किसी भी कानून की अनुपालना नहीं करने पर किसी राजकीय कर्मचारी पर शास्ति आरोपित होना सरकारी कर्मचारी की गरिमा के प्रतिकूल है अतः समस्त कर योग्य सीमा में आने वाले राज्य कर्मचारी नियत तिथि तक आयकर विवरणी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।