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होली : पटाखों के अस्थाई लाईसेंस एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी

निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही अस्थाई लाईसेंस जारी करेगे

झुंझुनूं, इस वर्ष होली का त्यौहार गुरूवार को है, झुंझुनू जिले में होली पर्व पर पटाखों की बिक्री होती हैं। इसलिए होली पर्व पर समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को उनके अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र के लिए पटाखों के अस्थाई लाईसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। होली पर्व के अवसर पर अग्निकांड की संभावना अधिक बनी रहती है, इसलिए विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। जिला मजिस्टे्रट लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निम्न निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। पटाखों के लिए अस्थाई लाईसेंस जारी करने से पूर्व आवेदन पत्रों की गहनता से जांच के पश्चात निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही अस्थाई लाईसेंस जारी करेगे। अस्थाई लाईसेंस पर निर्धारित स्थान स्पष्ट रूप से अंकित करें व चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई लाईसेंस देवें। सभी शहरी क्षेत्रों में व बड़े-बड़े गांवों में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित करेगे। उक्त स्थान स्कूल, कॉलेज के खेल मैदान स्टेडियम, अन्य खुली जगह जहां आस-पास घनी आबादी नहीं हो, रास्ता सकंडा नहीं हो, फसल के ढेर व जवलनशील पदार्थ इत्यादि नहीं हो का चयन कर सकते हैं। इन स्थानों का चयन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगरपरिषद, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका एवं संबंधित थानाधिकारी से विचार विर्गश कर किया जाये। स्थान निर्धारित करने के पश्चात उनका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेग,े ताकि आम लोगों को निर्धारित स्थानों की जानकारी हो सके। समय-समय पर मौके पर आकस्मिक जांच भी सुनिश्चित करेगे। निर्धारित स्थानों के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर पटाखों की दुकाने नहीं लगाई जावें। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी की रहेगी। त्योहारों के सीजन में पटाखों के अलावा अन्य सामग्री की बिकी के लिए जगह-जगह अस्थाई दुकाने लगाकर रास्तों को अवरुद्ध किया जाता है। जिसके कारण फायर बिग्रेड की गाड़ी किसी दुर्घटना के समय दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाती है। दुकानदारों के ऎसे अतिक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तहसीलदार एवं थानाधिकारी का एक संयुक्त दल बनायेंगें जो ऎसे अतिक्रमणों को समय रहते हटायेंगे। ऎसे थोक विक्रेता अनुज्ञापत्रधारी जो अपने दुकानों के आगे या अन्यत्र स्थान पर रिटेल पटाखा विक्रय के लिए काउन्टर लगाते हैं, तो उन्हें रोका जाये तथा उनके खिलाफ प्रकरण बनाकर भेजे ताकि अनुज्ञापत्र निरस्त कर सके। नगरपरिषद झुंझुनू एवं सभी नगरपालिकाओं की दमकल गाड़ियों को समय रहते दुरुस्त करवाया जाये ये उन पर 24 घन्टे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए।

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