चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, पुलिस अधिकारियों, आयुक्त, नगरपरिषद/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका एवं विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि होली के पर्व पर अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मुहुर्त के अनुसार नियत समय पर होलिका दहन सुनिश्चित करवाया जाए। अनाधिकृत लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से होली का दहन ना हो, यह सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने अवगत करवाया कि इस वर्ष होली का त्योहार 6 व 7 मार्च को मनाया जाएगा तथा होलिका दहन का मुहुर्त 7 मार्च को सवेरे का है। ऐसी स्थिति में कई बार असामाजिक तत्वों द्वारा होली का दहन बिना मुहुर्त के ही कर दिया जाता है, जिसके कारण समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। समिति सदस्यों द्वारा जिला कलक्टर से मुहुर्त के अनुसार ही नियत समय पर अधिकृत व्यक्तियों द्वारा होलिका दहन करने व असामाजिक तत्वों की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिस पर जिला कलक्टर द्वारा अधिकारियों को इस संबंध में आदेशित किया गया है।