सीकर, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर लाभार्थी का एक मई से योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फलैगशिप योजना में पंजीकृत सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों में निशुल्क लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके लिए निशुल्क कैटेगिरी में खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार, लघु एवं सीमांत किसान, 2011 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी रेखा के अन्दर आते हैं, कोविड-19 के लाभार्थी एवं संविदा कार्मिक आते हैं, उनका निशुल्क पंजीकृरण योजना में होता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि निःशुल्क कैटेगिरी के अलावा अन्य सभी को 850 रूप्ए में ई मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जो एक वर्ष तक के लिए मान्य होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जनआधार कार्ड का होना आवश्यक है। जन आधार कार्ड में जितने भी नाम जुड़े हुए हैं, वे सभी योजना का रजिस्ट्रेशन के बाद लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। उक्त योजना में पूर्व में 10 लाख रूपए तक का लाभ मिलता था, जिसे बढाकर 25 लाख रूपए तक कर दिया गया है। वहीं 10 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा भी पॉलिसी में कॅवर है।
योजना में 30 अप्रैल तक पंजीकरण करवाने पर एक मई से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल 2023 के बाद पंजीकरण करवाने पर तीन माह बाद एक अगस्त से लाभ मिलना शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अब तक जिन्होंने चिरंजीवी योजना में पंजीकरण नहीं करवाया है या जिनकी पॉलिसी 30 अप्रैल तक पूरी हो रही है, वे 30 अप्रैल से पूर्व योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण या पॉलिसी रिन्यू आवश्यक रूप से करवा लें, ताकि एक मई से निरन्तर योजना का लाभ लिया जा सके।