राज्य सरकार के निर्देशानुसार
चूरू, राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक फरवरी से सभी निजी एवं सरकारी कार्यालयों तथा प्रतिष्ठानों पर कार्मिकों को कोरोना रोधी वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए होने की सूचना सदृश्य स्थान पर चस्पा करनी होगी। उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि राज्समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालय, व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थानों, मार्केट एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि अपने स्वयं, स्टाफ, कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज लगवाये जाने से सम्बन्धित सूचना 1 फरवरी, 2022 से सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा करें। उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन के विरुद्ध संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार होटल एसोसिएशन, संचालकों को परामर्श दिया गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त, आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित होटल संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाएंगे या समायोजित करेंगे। संपूर्ण जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जायेगा। जन-अनुशासन कफ्र्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 05 बजे तक) केवल नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी एवं सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू जारी रहेगा। यह आदेश 24 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा। संयुक्त प्रवर्तन दल एवं एंटी कोविड टीम मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर बाजारों एवं मॉल्स में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क, दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन इत्यादि) की पालना करने हेतु जागरुकता का प्रसार करेंगी। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त इन्सीडेण्ट कमाण्डर अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे