सीकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन भण्डार तथा जिले के समस्त ईआरओं (उपखण्ड़ अधिकारी) कार्यालयों में अवस्थित नाकारा सामान, अनुपयोगी रद्दी सामग्री की नीलामी प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि यदि किसी आमजन को विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के आम, उपचुनाव से संबंधित वर्ष 2015 तक के चुनावी कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज की जानकारी, प्रतिलिपि लेनी है तो वह 24 मार्च 2023 तक कार्यदिवस के दौरान व्यक्तिश: कार्यालय समय में जिला निर्वाचन कार्यालय स्टोर में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि 24 मार्च 2023 के पश्चात् वर्ष 2015 से पूर्व की किसी भी सूचना को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।