सीकर, कोषाधिकारी महेश कुमार शर्मा ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार एक अप्रेल 2004 से पूर्व जिला कलेक्टर्स के माध्यम से कार्मिकों को भवन ऋण, मरम्मत के लिए भवन अग्रिम ऋण स्वीकृत किये गये थे। उनमें से जिन्होंने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये है उन्हें अदेय प्रमाण पत्र इसी माह में प्राप्त करना होगा। कोषालय,सीकर एवं समस्त उपकोष कार्यालयों के अधीन समस्त आहरण—वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच कर सुनिश्चित करें कि जिन कार्मिकों को एक अप्रेल 2004 से पूर्व जिला कलेक्टर के माध्यम से भवन ऋण, मरम्मत के लिए भवन अग्रिम ऋण स्वीकृत किये गये है। उन्होंने अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। जिन कार्मिकों ने ऐसे ऋण का अदेय प्रमाण पत्र संबंधित कोषालय से प्राप्त नहीं किया है उन्हें संबंधित कोषालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए लिखित में पाबंद करते हुये कोषालय, सीकर को अनिवार्य सूचित करावें। माह मई 2023 के वेतन बिल के साथ अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले ऐस कार्मिकों की सूची जिसमें कार्मिक का नाम, जी.पी.एफ नम्बर ऋण राशि, ऋण स्वीकर्ता अधिकारी का उल्लेख करते हुये अनिवार्य रूप से अपलोड़ करेंगे।