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पटाखों के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करने के दिए निर्देश

दीपावली के त्योहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में

सीकर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर मनमोहन मीना ने दीपावली के त्योहार पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करने के निर्देश दिए हैं । उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया है, साथ ही ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखे शांत परिक्षेत्र या रात्रि समय में उपयोग नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किए है ।

एडीएम मीना ने निर्देशित किया है कि दीपावली के अवसर पर जिले में पटाखों के भंडारण एवं विक्रय के लिए अस्थाई दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति जारी करते समय विस्फोटक नियम 2008 के नियम संख्या 84 की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही आतिशबाजी, गनपाउडर, सुरक्षित फ्यूज से भिन्न किसी विस्फोटक के अनुज्ञप्ति में अनुज्ञात कब्जे और विक्रय के लिए किसी दुकान में भंडारण नहीं किया जाएगा । दुकान ईंट, पत्थर, कंक्रीट से निर्मित की जाएगी और बंद और सुरक्षित होगी तथा दुकान किसी भवन के अन्य भाग से पूर्णतया पृथक, स्वतंत्र प्रवेश वाली और आपातकालीन प्रवेश वाले बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों वाले भवन के भूतल पर अवस्थित होगी । उन्होंने बताया कि दुकान तहखाने में या उसके नीचे के तल पर स्थित नहीं होगी और निवास के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले ऊपरी तल के नीचे अवस्थित नहीं होगी और किसी जीने या लिफ्ट के नीचे या आसपास स्थित नहीं होगी, अग्निशमन के लिए पहुंच योग्य होगी । दुकान में चिंगारी या ज्वलन पैदा करने वाला कोई विद्युत उपकरण या बैटरी या तेल वाले लैंप या इस प्रकार के उपकरण नहीं होंगे और सभी विद्युत वायर फिक्स होंगे और मुख्य स्विच या परिपथ ब्रेकर की परिसर के बाहर तुरंत पहुंच स्थिति में व्यवस्था होगी । त्योहारों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट किसी अस्थाई दुकान में आतिशबाजी और विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगा ।

उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखी जाएगी जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा जिससे कि अप्राध्रिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को रोका जा सके । आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर और सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे, शेड का झुकाव एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगा । शेड में या शैडो की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैंप, गैस लैंप या खुली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा । विद्युत बत्तियां यदि उपयोग की जाती है तो दीवार या छत पर फिक्स किए जाएंगे । प्रत्येक दुकानों के स्विचों को दीवारों पर दृढ़ रूप से फिक्स किया जाएगा और एक मुख्य स्विच की शेडो के प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जाएगी । आतिशबाजी की किसी शेड के 50 मीटर के भीतर प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात की जाएगी, स्थाई अनुज्ञप्ति प्राप्त दो दुकानों के बीच आवश्यक सुरक्षा दूरी 15 मी उपलब्ध होनी चाहिए और 15 मीटर तक के दायरे में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ की दुकान या कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

अनुज्ञप्ति के आधार पर दुकान में आतिशबाजी की वजन व मात्रा निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए जैसे फायरवर्क्स 300 किलोग्राम रॉकेट, अनार, चकरी आदि । चोरसा पूर्व नाम चाइनीस क्रैकर्स व स्पार्कल्स 1200 किलोग्राम सुतली बम, लड़ी, फुलझड़ी आदि । आतिशबाजी का प्रदर्शन शादी पार्टी के अवसर पर तथा स्टेडियम में करने से पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेकर सुरक्षित स्थानों पर ही किया जाना चाहिए ।

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