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आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश


सीकर, जिला कलेक्टर (रसद) अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर आगामी वर्षा के मौसम के दौरान अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के निर्देश दिए है ।
आदेशानुसार प्राधिकृत थोक विक्रेता खाद्यान्न, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. सीकर को गेहूँ 50 क्विंटल तथा जिले में कार्यरत समस्त पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी धारकों को पेट्रोल व डीजल पम्प 2 हजार लीटर डीजल तथा 500 लीटर पेट्रोल (डेड स्टॉक के अलावा) प्रत्येक पम्प एवं रसोई गैस वितरक (सामान्य) एलपीजी को 30 सिलेण्डर भरे हुए प्रत्येक तथा रसोई गैस वितरक (ग्रामीण) को 10 सिलेण्डर भरे हुए प्रत्येक आरक्षित स्टॉक रखने के लिए निर्देशित किया है।
उन्होंने निर्देश दिये है कि आरक्षित वस्तुओं की मात्राओं का उपयोग आवश्यकतानुसार जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर तथा क्षेत्र के तहसीलदार के निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

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