झुंझुनूं, राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने प्रवर्तन निरीक्षकों एवं अधिकारियों के माध्यम से जिले में दालों के थोक विक्रेताओं, आयातकों, दाल मिलर्स, विग चैन रिटेलर्स को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (2) (एच) एवं (2) (आई) के तहत विभिन्न दालों यथा तूर, उड़द, चना, मसूर, मूंग आदि का स्टॉक भारत सरकार के पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एफसीएआईएनएफ ओडब्ल्यूईवी डॉट एन आईसी डॉट इन/पीएमपी (https://fcainfowey.nic.in/psp) पर इंदाज किया जाना सुनिश्चित करें।