राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत
चूरू, मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 138 के अनुसार संचालित राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत अकृषि कार्य, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई-छपाई आदि के लिए दो लाख रुपये तक की राशि का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। दी चूरू सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक मदनलाल ने बताया कि बैंक द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 25 हजार रु से 2 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण बैंक की ग्रामीण शाखाओं सिद्धमुख एवं सालासर के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें 01 वर्ष पूर्ण होने से पहले ऋण का बिना ब्याज भुगतान करने पर आगामी वर्ष के लिए पुनः ब्याजमुक्त ऋण का वितरण किया जायेगा। इस हेतु आवेदक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, ग्रामीण क्षेत्र में 05 वर्ष से अधिक अवधि का निवास करने का प्रमाण पत्र, अकृषि गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, शपथ पत्र पर अनुमत गतिविधियों हेतु लागत का ब्यौरा मय कोटेशन, दो राजकीय सेवारत व्यक्तियों की जमानत सहमति संलग्न कर संबंधित शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।