एक जुलाई को सायं 5.30 बजे तक इन्टरनेट सेवायें रहेगी बन्द
जिले में 30 जून को सायं 5.30 बजे से
सीकर, संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग विकास सीताराम भाले ने आदेश जारी कर उदयपुर में धानमंडी थाना क्षेत्र में घटित हत्याकांड की घटना को दृष्टिगत रखते हुए आपराधिक घटना की संवेदनशीलता, कानून व्यवस्था को बनाये रखने तथा लोक सुरक्षा, लोक आपात के दृष्टिगत व असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीड़िया के माध्यम से अनेक प्रकार की अफवाह फैलाने से लोक शांति भंग होने और कानून व्यवस्था प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आंशका के मध्यनजर कानून व्यवस्था, लोक शांति बनाये रखने एवं लोक सुरक्षा के लिए निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। परिस्थितियों के दृष्टिगत जयपुर संभाग के समस्त जिलों अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में इन्टरनेट )लीज लाईन एवं ब्राडबैंड सेवाओं-लैड लाईन फोन के साथ प्रदत्त इन्टरनेट सेवा को छोड़ते हुए ) निलम्बित किया जाना लोकअपात एवं लोक सुरक्षा के दृष्टिगत अत्यन्त आवश्यक है।
जयपुर संभाग के समस्त जिलों के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा अथवा लोक आपात को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के संचार मंत्रालय की अधिसूचना के तहत जयपुर संभाग के समस्त जिलों के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी डाटा (मोबाईल इन्टर नेट) इन्टरनेट सर्विस,ब्लक एसएमस, एमएमएस, व्हाटसप, फेसबुक, ट्वीटर, सोशल मीडिया सर्विस, इन्टर नेट सर्विस, वॉइस कॉल, ब्रोडबैंड इन्टरनेट पर 30 जून 2022 की सांय 5.30 बजे से आगामी 24 घंटे के लिए एक जुलाई 2022 की सायं 5.30 बजे तक अस्थाई प्रतिबंध लागू किया है। संभागीय आयुक्त ने सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।