राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत नीमकाथाना कार्रवाई
सीकर, चिकित्सा विभाग की ओर से सोमवार को जिले के नीमकाथाना में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई। इस दौरान 28 दुकानदारों के चालान काटे गए और उनको कोटपा अधिनियम की जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन में टीम ने नीमकाथाना के मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन के पास, कपिल हॉस्पिटल, खेतडी मोड के पास कोटपा एक्ट के तहत 28 दुकानदारों के चालान काटे गए एवं दुकानदारों को नियमों का पालन करने के लिए पाबंद किया गया। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया की टीम ने नीम का थाना कस्बे मंे तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारांे पर कार्रवाई की। जिन दुकानदारांे ने तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नहीं कर रखी थी उन पर कोटपा अधिनियम की धारा 6 (ं) एवं सार्वजनिक स्थानों पर बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, खैनी, जर्दा का सेवन करने वालों के खिलाफ कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई एवं लोगांे से समझाईश की गई की सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन नहीं करें। व्यापारियो को तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। टीम में एनटीसीपी जिला समन्वयक डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं पुलिस विभाग से शेरसिह शामिल थे।