विधानसभा चुनाव 2023
सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने निर्देश दिए हैं कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत राजनीतिक पार्टियों ,प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, पर्चे ,पोस्टर, बैनर,विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स , होर्डिंग्स,बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि आरपीए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता, के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा , साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आरपीए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के तहत कार्यवाही की जायेगी।