31 मार्च तक पूर्ण प्रतिबंध
झुंझुनू, विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने के संदर्भ में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में 22 मार्च से 31 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अद्र्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशाषी संस्थाएं, राजकीय निगम/ मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्टि्रयां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन, (रोड़वेज, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा) पूर्णत बंद रहेंगे। जिला कलक्टर यू.डी. खान ने बताया कि आवश्यक सेवाओं में चिकित्सा व स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, पुलिस, कारागार, वित्त, कार्मिक व जिला प्रशासन, विधुत, स्वायत्त शासन, रसद, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज, पीआरओ, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज, विधि विभाग को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/ कार्मिक घर से कार्य करेंगे तथा उनकी फील्ड ड्यूटी हेतु जिला कलक्टर या संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र रहेंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की हैं, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
प्रतिबंध इन पर लागू नहीं होगा -मिडिया, सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा संस्थान (मेडिकल स्टोर सहित), पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, दूध डेयरी, रसद दुकानें, किराना व प्रोविजनल स्टोर, सर्जिकल उपकरण, फल-सब्जियों की दुकाने, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।