कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु
चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा है कि कोरोना वायरस के गंभीर संकट में जिले में किसी तरह की अफवाह फैलाने एवं गाईड लाईन के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिला कलक्टर आज शनिवार को सालासर में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने उप तहसील सालासर के गांव भांगीवाद में एक महिला कोेरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने पर स्थिति पर अधिकारियों एवं कार्मिकों से चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग करें तथा संक्रमित महिला से सम्पर्क में आये प्रत्येक व्यक्ति का होम आईसोलेशन करना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने ग्रामीणों से अपील की है कि संक्रमित महिला के सम्पर्क में आये व्यक्ति आगे आकर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। उन्होंने बैठक के बाद ग्राम भांगीवाद का दौरा कर पुलिस कार्मिकों को धारा-144 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होेंने सतर्कता टीम द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा कर प्रभावी ढंग से कार्य करने पर जोर दिया। बैठक में उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ रतन कुमार स्वामी ने अवगत कराया कि ग्राम भांगीवाद व गांव के एक किलोमीटर क्षेत्र में आगामी 14 अप्रैल, 2020 तक धारा-144 को लागू कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भंवरलाल सर्वा ने ग्राम भांगीवाद में डोर-टू-डोर सर्वे प्रारम्भ करने की जानकारी दी। उन्होंने संतोष कंवर एवं सात अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को जयपुर भिजवाने के बारे में बताया। सर्वा ने बताया कि सालासर स्थित सृजन अस्पताल को ऎहतियातन अस्थाई तोर पर बन्द कर दिया गया है। जिला कलक्टर ने पंचायत समिति सुजानगढ़ के विकास अधिकारी किशोर कुमार को ग्राम भांगीवाद में सैनिटाईजेसन करने का निर्देश दिया। नायक ने क्षेत्र के पटवारी बाबूलाल राव एवं ग्राम विकास अधिकारी जितेन्द्र सिंह शेखावत से ग्राम भांगीवाद के संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी ली। बैठक में तहसीलदार अमर सिंह, उप तहसीलदार सालासर श्रवणकुमार, नायब तहसीलदार रामचन्द्र गुर्जर, गिरदावर शंकरलाल कुमावत, लिपिक शिशुपाल सिंह, पटवारी त्रिलोक चन्द और शर्मिला राठी उपस्थित थे।