कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण
झुंझुनू, राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेज की अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण राज्य सरकार ने आज बुधवार से प्रदेश के अन्तरराज्यीय सीमाओं पर सख्ती बढा दी है। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि वर्तमान मुक्त आवागमन व्यवस्था में कुछ व्यक्ति, जो हॉटस्पॉट/अन्य क्षेत्र से थे, वह कोविड टेस्ट पश्चात् एवं रिपोर्ट आने से पूर्व अन्य राज्यों में चले गये एवं जाने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऎसे में जाने वाले क्षेत्र में भी वे खतरा उत्पन्न कर सकते है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले से लगने वाली अन्तरराज्यीय व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए आगामी आदेश तक कुछ निर्देश दिए गए हैं। राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आगमन राज्य से बाहर से आ रहे व्यक्तियों का प्रवेश नियंत्रित किया गया है।
1- निर्धारित ट्रेन/बस – ऎसे व्यक्ति निर्धारित सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के पश्चात ही यात्रा करने हेतु अनुमत है। रेलवे स्टेशन/बस स्टेण्ड पर उनकी पुनः स्क्रीनिंग की जायेगी।
2- सड़क मार्ग से (निजी बस/टैक्सी/निजी परिवहन) – बॉर्डर पर स्थापित चैकपोस्ट पर समस्त व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जायेगी एवं व्यक्तिगत पहचान पत्र भी चैक किये जायेगी।
I. राज्य के बाहर व्यक्तियों का प्रस्थान
1- राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। ऑनलाईन ईपास वेबसाईट पर पास सुविधा के साथ-साथ यह पास निम्न कार्यालयों से भी प्राप्त हो सकेगा।
(1) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं।
(2) जिला पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं।
(3) संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट।
(4) संबंधित उप पुलिस अधीक्षक।
(5) स्थानीय पुलिस स्टेशन।
2- उपरोक्त के अतिरिक्त, संंबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड पर एक काउन्टर भी स्थापित किया जायेगा, जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात् यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा। परन्तु जो व्यक्ति वहां पर पास बनवाना चाहता है, उसको यात्रा के प्रस्थान से काफी समय पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करना होगा। इन स्थानों पर यात्रा सम्बन्धी स्क्रीनिंग की पूर्र्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार की जायेगी।
3- जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से प्रस्थान कर रहे हैं (क्रम संख्या 02 के अतिरिक्त) उनकी स्क्रीनिंग व पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्ट पर किया जायेगा।
4- निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी, परन्तु उनकी यात्रा/अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगाः-
(1) जो व्यक्ति 10 जून, 2020 को निर्धारित उड़ान/ट्रेन/आरएसआरटीसी बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है।
(2) विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वयं के परिवार में मृत्यू/एक्सीडेन्ट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में), सत्यापन पश्चात।
(3) मीडिया तथा अत्यावश्यक सेवाओं में सलंग्न व्यक्ति अपने परिचय पत्रों के आधार पर आवागमन कर सकेगें।
उक्त आदेश अन्तरराज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों पर ही लागू होगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (लोडेड/अनलोडेड) का आवागमन बिना किसी परमिट के पूर्वततः निर्बाध रूप से जारी रहेगा।