आदेशों के उल्लंघन करने पर की जाएगी कार्यवाही
चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 के तहत चूरू जिले में संशोधित निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के अंदर बसों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा तथा चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा दो ही सवारी अनुमत हैं। इसी प्रकार दुपहिया वाहन पर चालक के अलावा अन्य कोई सवारी नहीं बैठ सकेगी। अनुमत दुकानें सवेरे 10 बजे से शाम पांच बजे तक खोली जाएंगी तथा आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। नाई की दुकान, स्पा एवं सैलून की दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। 30 फीट से कम सड़क वाली नगर निकायों की दुकानों में दांये तरफ की अनुमत दुकानें सोमवार, मंगलवार व बुधवार को तथा बायां तरफ की अनुमत दुकानें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को खुलेंगी। अनुमत दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधाएं भी सुनिश्चित करनी होंगी। केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, किराना, प्रोविजनल स्टोर (खाद्यान्न, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, स्वच्छता उत्पाद), फल, सब्जियां, दूध डेयरी उत्पाद, अंडे, मीट, चिकन एवं फिश, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपो एवं उनसे जुड़े संबंधित विक्रय केंद्रों को अनुमत किया गया है। इसी प्रकार कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित दुकानों, कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों, स्पेयर पाट्र्स एवं मरम्मत की दुकानों, राजमार्गों पर टायर पंक्चर/मरम्मत की दुकानों, उचित दूरी पर राजमार्ग पर स्थित ढाबों पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ, सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा एवं मरम्मत केंद्रों, अनुमत परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पाट्र्स की दुकानों, बिजली के पंखों की दुकानों, शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें (होम डिलीवरी), प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के रिचार्ज के लिए आउटलेट्स को अनुमत किया गया है। सभी संस्थानों, दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य एडवायजरी की पालना करनी होगी। जिला कलक्टर ने बताया कि इन प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।