एक होटल में
चूरू जैसी मरूस्थलीय परिस्थितियों वाले जिले में जहां पानी को अंतिम छोर की ढाणियों व गांवों तक पहुंचाना एक चुनौती है, पानी का अवैध कनेक्शन कर दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ जिला कलक्टर संदेश नायक की पहल पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। पेयजल व्यवस्था को सुचारू करने को संकल्पबद्ध जिला कलक्टर इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि 14 जून को खुद उनके निरीक्षण के दौरान एक होटल में पाए गए पानी के अवैध कनेक्शन के बाद जलदाय विभाग की ओर से संचालक पर 3 लाख 22 हजार 850 रुपए पैनल्टी ठोकी गई है। पीएचईडी एसई रामकुमार झाझड़िया ने बताया कि जिला कलक्टर संदेश नायक ने 14 जून को अपने निरीक्षण में पाया था कि तारानगर में सरदारशहर रोड पर स्थित ब्ल्यू स्टार होटल में पानी का 25 एमएम का अवैध इंडस्ट्रीयल कनेक्शन था, जिससे होटल द्वारा अपने प्रतिष्ठान संचालन के साथ-साथ छिड़काव आदि का दुरुपयोग भी किया जा रहा था। जिला कलक्टर ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और जलदाय अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जलदाय विभाग तारानगर सब डिवीजन सहायक अभियंता की ओर से विभिन्न शुल्क व जुर्मानों का आकलन कर 3 लाख 22 हजार 850 रुपए जमा कराने के निर्देश संबंधित होटल संचालक को दिए हैं। इसी प्रकार जलदाय विभाग के तारानगर सब डिवीजन की ओर से इंदासी गांव के डूंगर सिंह के खिलाफ पानी के अवैध घरेलू कनेक्शन को लेकर 44 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। तारानगर के ही पंडरेऊ ताल के बलवान जाट के घर में पाए गए 20 एमएम के घरेलू अवैध पेयजल कनेक्शन के लिए उन पर 12 हजार 320 रुपए पैनल्टी लगाई गई है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि पांच दिन में यह जुर्माना राशि जमा नहीं कराए जाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, क्षतिग्रस्त करने तथा पीडीपीपी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।