सुपर स्प्रेडर श्रेणी के कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद
जिला कलेक्टर यू डी खान ने जारी किए आदेश
झुंझुनू, जिले के चिड़ावा कस्बे में आज सुपर स्प्रेडर श्रेणी के कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला कलेक्टर यू डी खान ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बे में सुपर स्प्रेडर श्रेणी के कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने पर मानव स्वास्थ्य के खतरे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कस्बे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिसके अंतर्गत कस्बे की सीमा में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित समस्त व्यवसायिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, जिम इत्यादि बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां जैसे शादी, समारोह, रैली, जुलूस, सभा पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस क्षेत्र के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय एवं दाह संस्कार जैसे आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्ति स्थानीय उपखंड अधिकारी एवं थानाधिकारी की स्वीकृति के द्वारा ही आवागमन कर सकेंगे। इसके साथ ही यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत रसद सामग्री के लिए कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एंट्री प्वाइंट्स पर चिकित्सा विभाग टीम नियुक्त की जावेगी। जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग किए कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सके। जिला कलेक्टर के यह आदेश 10 अगस्त की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इनका उल्लंघन करने वाले पर द राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर के आदेश जारी होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन भी कस्बे में प्रतिष्ठान बंद कराने के लिए सक्रिय हो गया इसके साथ ही सुपर स्प्रेडर व्यक्तियों के कांटेक्ट पर्सन तथा अन्य सुपर स्प्रेडर श्रेणी के लोगों की सैंपलिंग करवाने में चिकित्सा विभाग ने भी तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है।