राजनैतिक दलों एवं मीडियाकर्मियों के साथ प्रेस वार्ता आयोजित
झुंझुनू, जिला निर्वाचन अधिकारी रवि जैन ने कहा कि जिले की झुंझुनू नगर परिषद के 60 वार्ड, बिसाऊ के 25 तथा पिलानी नगर पालिकाओं के 35 वार्डो के चुनाव 16 नवम्बर को होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिऎ गए दिशा-निर्देशों की पालना के तहत सम्पूर्ण तैयारी कर ली गई है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे शहर को बदरंग नहीं करें, निर्धारित स्थानों पर निर्धारित नियमों के तहत ही प्रचार -प्रसार करें, अवैध एवं नियम विरूद्ध शहर को बदरंग करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्यवाही करेेगा। वे बुधवार को कलेक्टे्रट सभागार में राजनैतिक दलों एवं मीडियाकर्मियों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 नवम्बर को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के आवेदन अब नहीं लिये जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति चुनाव लड रहा है, वह आदर्श आचरण संहिता का आवश्यक रूप से पालन करें।
अभ्यर्थी इन बातों का रखें ध्यान- इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि नगर परिषद पार्षद अधिकतम 1 लाख 50 हजार तथा नगर पालिका सदस्य अधिकतम एक लाख तक का चुनावी खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पार्षद पद के अभ्यर्थी अधिकतम दो तथा नगर पालिका के सदस्य अधिकतम एक वाहन का उपयोग कर सकता है, जिसकी अनुमति रिटनिर्ंग अधिकारी से लेनी होगी। चुनाव कार्यालय पर लाउण्ड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में हॉस्पिटल, स्कूल, धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक लाउण्ड स्पीकर के उपयोग के लिये अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
कट आउटों, होंर्डिग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन करते समय यह ध्यान रखा जावे कि सक्षम या संबंधित अधिकारी से अनुमति ली गई है या नहीं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी इस बात का भी ध्यान रखें कि निजी सम्पति पर वे ऎसी ही प्रचार सामग्री का उपयोग करें, जिसे आसानी से हटाया जा सकें। मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर की परिधि में ऎसे पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं करें। मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्चाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता हे, जिसका आकार 2गुणा5 फीट से अधिक नहीं होगा, लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह या ना प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।