चूरू जिले के सभी खुदरा व थोक औषधि विक्रेताओं को 15 जनवरी तक अपना ड्रग लाईसेंस ऑनलाईन करवाना आवश्यक है। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि यदि कोई खुदरा व थोक औषधि विक्रेता 15 जनवरी, 2019 से पूर्व अपने ऑफ लाईन औषधि अनुज्ञापत्रों को ऑनलाईन नहीं कराता है तो नियमानुसार उनके औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रग लाईसेंस ऑनलाईन करवाने के लिए दवा विक्रेताओं को एसएसओ आईडी बनानी होगी तथा ड्रग लाईसेंस ऑनलाईन होने के पश्चात् दवा विक्रेता को एसएमएस के जरिए जानकारी मिलेगी। नये ड्रग लाईसेंस व नवीनीकरण, फार्मासिस्ट परिवर्तन करने का आवेदन, क्षेत्रफल परिवर्तन करने का आवेदन सहित समस्त कार्य एसएसओ आईडी के जरिए ऑनलाईन ही किये जायेंगे। उन्होंने कहा है कि सभी थोक दवा विक्रेता अपने विक्रय बिल पर संबंधित खुदरा विक्रेता के ऑनलाईन आवेदन क्रमांक अंकित करना सुनिश्चित करें।