15वें वित्त आयोग द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार
झुंझुनू , केन्द्र सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार आगामी पांच वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदानों से केवल स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बहाल रखने, पेयजल आपूर्ति, जल संग्रहण तथा पुनर्भरण के अलावा परिसम्पतियों के रख रखाव के कार्य ही करवाये जा सकेंगे। 14वे वित्त आयोग से प्राप्त राशि मे से आंतरिक सड़कों के निर्माण के प्रावधान की आड़ में गत पांच साल के दौरान जिले की ग्राम पंचायतों ने इस मद की 80{44d7e8a5cbfd7fbf50b2f42071b88e8c5c0364c8b0c9ec50d635256cec1b7b56} से अधिक राशि इंटरलॉकिंग टाइल सड़कों पर खर्च कर दी। 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में इस प्रकार के खर्च का प्रावधान नही रखा गया है। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले को जनसंख्या तथा क्षेत्र के आधार प्राप्त होने वाली राशि मे से 70-85 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को, 10-25 प्रतिशत पंचायत समिति को तथा 5-15 प्रतिशत जिला परिषद को आवंटित होगी। इन निर्देशों के मद्देनजर पूर्व में अनुमोदित प्लान में ग्राम सभाओं के माध्यम से 30 अप्रैल से पूर्व संशोधन करना होगा। जिला परिषद के सीईओ रामनिवास जाट द्वारा सभी पंचायतों के प्रशासकों को पाबन्द किया गया है कि जहां सरपंच का चुनाव नहीं हुआ है, ग्राम सभा द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति की अध्यक्षता में आगामी एक माह के भीतर ग्राम सभाओं का आयोजन कर नई प्लान का अनुमोदन करवा लें ताकि आगामी जून माह तक प्राप्त होने वाली राशि का समय पर उपयोग हो सके।