पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम का आदेश
चूरू, पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने एक आदेश जारी कर जिले के प्रत्येक गृहस्थी, दुकान या लोक परिसर के स्वामियों से कहा है कि वे किरायेदार, पेइंगगेस्ट व हॉस्टल विद्यार्थी या घरेलू सहायक (नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, कर्मचारी, हॉस्टलकर्मी) का ब्यौरा निर्दिष्ट प्रारूप में किरायेदार या घरेलू सहायक को रखने के 48 घंटोंं में संबंधित क्षेत्राधिकार के पुलिस थाने में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। आदेशानुसार निर्दिष्ट प्रारूप राजस्थान पुलिस की वेबसाईट, चूरू पुलिस की वेबसाईट, ई-मित्र व संबंधित थाने में उपलब्ध है। पूर्व से घरेलू सहायक या किरायेदार है तो उसका ब्यौरा 15 दिवस में संबंधित पुलिस थानों में प्रस्तुत करें। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित गृहस्थी, दुकान या लोक परिसर के स्वामी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।