जानिए पूरी जानकारी इस सरकारी स्कीम की
झुंझुनू, PMSBY के तहत सरकार एक वर्ष तक आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवर प्रदान करती है। इसमें बीमा कराने वाले व्यक्ति को अकस्मात दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और विकलांगता पर कवर दिया जाता है। PMSBY योजना को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) वर्तमान समय में देश की गरीब जनता और कम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए सस्ते बीमा का सबसे बेहतर विकल्प है। इस योजना के तहत सरकार एक वर्ष तक आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता के लिए कवर प्रदान करती है। PMSBY के तहत बीमा कराने वाले व्यक्ति को अकस्मात दुर्घटना में होने वाली मृत्यु और विकलांगता पर कवर दिया जाता है।
जानिए कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक के वे लोग उठा सकते हैं जिनता किसी बैंक के बचत खाते में नाम हो। संयुक्त बैंक खाते के मामले में, सभी खाताधारकों को इस योजना में शामिल होने की छूट प्राप्त हैं। इसके अलावा एनआरआई भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि, किसी भी दावे के मामले में भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा। कई बैंकों में खाता होने पर केवल एक बचत खाते के जरिए ही इस योजना में शामिल हुआ जा सकता है।
PMSBY के तहत क्या कवर होता है?
इसके तहत स्थायी या पूर्ण विकलांगता और आकस्मिक मृत्यु के मामले को कवर किया जाता है। इसके तहत जोखिम कवरेज की राशि 2 लाख रुपये है। इसके अलावा इसके तहत अस्थायी या आंशिक विकलांगता के मामले में जोखिम कवरेज 1 लाख रुपये है।
कितना है बीमा प्रीमियम
इस योजना के तहत हर साल 12 रुपये प्रति सदस्य का प्रीमियम भुगतान होता है। हालांकि यह राशि ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए हर साल 1 जून को या उससे पहले खुद ही ग्राहक के खाते से काट ली जाती है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
यह योजना एक बैंक खाता रखने वाले 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन लोगों के लिए जो 1 जून से 31 मई की कवरेज अवधि के लिए योजना में शामिल होने/स्वंत: आहरण समर्थन को 31 मई या उससे पहले अपनी सहमति प्रदान करते हैं, वार्षिक नवीनीकरण आधार पर उपलब्ध है। आधार बैंक खातों के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा। योजना के अंतर्गत दुर्घटना मृत्युक होने पर और पूर्ण विकलांगता के लिए जोखिम कवरेज 2 लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर जोखिम कवरेज 1 लाख रूपये है। खाताधारक के बैंक खाते से ‘स्ववत: आहरण’ सुविधा के जरिए एक किस्तत में 12 रुपये की वार्षिक प्रीमियम की कटौती की जानी है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या किसी अन्य2 साधारण बीमा कंपनी द्वारा जो इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ इन्हीं शर्तों पर आवश्यनक अनुमोदन तथा सहमति से उत्पा द की पेशकश करने को इच्छु क है, पेशकश की जा रही है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): देश के कई ऐसे गरीब लोग है जिनके परिवार के सबसे बड़े सदस्य की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे लोगों के परिवार वालों का कोई सहारा नहीं होता और उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक ख़राब हो जाती है इसी समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया गया। यह योजना 8 मई 2015 को आरम्भ की गयी । इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों के भविष्य और उनके परिवार वालों की सहायता करने का एक अहम प्रयास जारी किया गया है। इसमें पॉलिसीधारक को केवल साल में 12 रुपये की धनराशि जमा करवानी होगी। यह बीमा किश्त बैंक अधिकारी द्वारा बीमाधारक के खाते से ऑटोडेबिट के माध्यम से काट लिए जायेंगे। जिसके तहत यदि बीमाधारक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो उसके बनाये नॉमिनी को 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की मेचोरिटी रेट 55 साल रखी गयी है। यदि आप भी इसका आवेदन करना चाहते है तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत csp या आप बैंक जाकर इसका आवेदन कर सकते है या इसके साथ साथ आप घर बैठे अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये नेटबैंकिंग पर लॉगिन करकर भी PMSBY का एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकते है। इस योजना का लाभ तभी मिलेगा यदि बीमाधारक की मौत एक्सीडेंट दौरान हुई होगी या वह पूरी तरह विकलांग हो गया होगा।
आज हम आपको योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का आवेदन कैसे करें, Suraksha Bima Yojana से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं, PMSBY के उद्देश्य, योजना हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है आप आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पॉलिसी धारक को एक्सीडेंट इंसोरेंस या दुर्घटना बीमा कराने पर किसी भी प्रकार के सड़क हादसे या अन्य हादसे के कारण हुई मृत्यु के कारण नॉमिनी को 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे और इसके साथ-साथ अगर पॉलिसीधारक पूरी तरह से अपंग हो जाता है तो तब भी उन्हें बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये दिए जायेंगे और यदि आंशिक रूप (एक हाथ, पैर) से दिव्यांग होता है तो उसे 1 लाख रुपये दिए जायेंगे। आवेदक इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकता है और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उदेश्य यह है कि देश में आज भी ऐसे नागरिक है जो कमजोर वर्ग से संबंध रखते है जिनके पास बीमा कराने तक के लिए पैसे नहीं हो पाते और कभी गरीब परिवार के सड़क हादसे हादसे या अन्य हादसे में मृत्यु होती है या वो व्यक्ति हादसे की वजह से पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते और उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरी बन जाती है। यदि वह भी बीमा कंपनी में जाकर सुरक्षा का बीमा करवाना चाहते है तो वह Pardhanmantri Suraksha Beema Yojana के तहत सालाना 12 रुपये तक बीमा का भुगतान करवा सकते है। जिससे भविष्य में पॉलिसीधारक की दुर्घटना होती है तो बैंक नॉमिनी को बीमा कवर दिया जायेगा।
PMSBY से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:
• यदि आवेदक के अन्य किसी खाते से भी दो बार प्रीमियम राशि कटती है तो वह बैंक जाकर इसका शुल्क वापस ले सकते है।
• बैंक व बीमा कंपनी द्वारा हर साल 1 जून को पालिसी का नवीनीकरण किया जाता है।
• बैंक द्वारा ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
• आवेदक आसानी से योजना का आवेदन अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन से पोर्टल पर जाकर आसानी से कर सकते है।
• सरकार देश में रहने वाले ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को इस योजना को प्रदान करती है।
• ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करने से आवेदक के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
• PMSBY में आवेदक को सालभर में 12 रुपये का भुगतान करना होता है।
• यदि कोई पॉलिसीधारक सुसाइड करता है तो उसे ऐसे में बीमा कवर नहीं मिलेगा।
• यह योजना एक साल यानि 1 जून से अगले साल की 31 मई तक के लिए लागू रहती है इस योजना को जारी रखने के लिए इसका नवीनीकरण होता है।
• आवेदक को एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि को ऑटो डेबिट के ऑप्शन में शामिल करने हेतु सहमति पत्र भी बैंक में जमा करवाना होगा।
• पॉलिसी धारक के पास अपना स्वयं का एक्टिव बचत खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
• कमजोर आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए यह योजना लाभदायी है।
• यदि पालिसी धारक की मृत्यु होती है तो उसके 45 दिन तक क्लेम नहीं किया जा सकता। 45 दिन के पश्चात क्लेम फॉर्म भरने के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा नॉमिनी को 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है।
पीएम सुरक्षा योजना हेतु पात्रता
अगर आप भी बीमा लेना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना से सम्बंधित पात्रता की जानकारी होना बहुत जरुरी है, तभी आप इसका आसानी से आवेदन कर सकेंगे और इसमें मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पात्रता को जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पढ़े।
• योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना जरुरी है।
• लाभार्थी के पास स्वयं का सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
• PMSBY के तहत जिस आवेदक की उम्र 18 से लेकर 70 साल होनी चाहिए।
• आवेदक को आवेदन फॉर्म भरते समय ऑटो-डेबिट के ऑप्शन को टिक करना होगा जिससे आपके हर साल बैंक खाते से प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा हो सके।
PMSBY योजना पॉलिसी टर्मिनेशन (समाप्त)
• आवेदक योजना का लाभ 70 साल की उम्र तक उठा सकता है। अगर लाभार्थी की उम्र 70 साल व उससे ज्यादा हो गयी होगी तो बीमा कंपनी द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।
• यदि आवेदक ने बैंक खाता बंद कर दिया होगा तो इस स्थिति में भी योजना खत्म हो जाएगी।
• अगर आवेदक ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया होगा या पर्मियम का भुगतान करने के लिए आवेदक के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो पॉलिसीधारक का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जायेगा।
• अगर पॉलिसीधारक की पॉलिसी किसी कारण बंद होती है तो वह 45 दिन के अंदर उसका भुगतान करके खोल सकते है।
• यदि आवेदक की आयु 55 साल हो गयी है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा तो पॉलिसी को खत्म कर दिया जायेगा।
बैंक द्वारा भेजा जायेगा बैलेंस मेन्टेन्स करने का मैसेज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना 12 रूपये का प्रीमियम बैंक द्वारा हर महीने ऑटो-डेबिट कर दिया जायेगा जिससे आप इसका लाभ पा सकते है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा बनाये गए सदस्य को 2 लाख रूपये तक का बीमा कवर मिलेगा। आवेदकों को इन पॉलिसी को लेने के लिए तथा समय से बीमा किश्त का भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा SMS और ईमेल भेजे जायेंगे।
योजना के तहत नहीं पड़ेगी मेडिकल टेस्ट की जरुरत
जिस किसी आवेदक की उम्र 18 से 50 साल तक होगी वह नागरिक पॉलिसी ले सकते है। पॉलिसीधारक को पालिसी खरीदने के लिए किसी भी मेडिकल टेस्ट करवाने की जरुरत नहीं होगी। पॉलिसी की मेचोरिटी बीमा कंपनी द्वारा 55 साल निर्धारित की गयी है।
कैसे मिलेगा क्लेम
बीमाधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक जाकर व बीमा कार्यालय जाकर फॉर्म को भरना होगा। इसके साथ साथ उसे पॉलिसीधारक के मृत्यु का प्रमाणपत्र भी वही जमा करवाना होगा जहाँ बीमाधारक का बचत खाता होगा। बैंक अधिकारी द्वारा नॉमिनी को बीमा कवर की राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।