बाल विवाह निषेध अभियान, बाल अधिकार अभियान तथा 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की दी जानकारी
चूरू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित सखी सेन्टर (वन स्टॉप सेन्टर) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाल विवाह निषेध अभियान, 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत व बाल अधिकार अभियान के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर जानकारी दी गई जिसमें महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार भी उपस्थित रहे। बंसल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान आगन्तुक पीड़ित महिलाओं से जानकारी लेते हुए महिलाओं को उपलब्ध करवाई जा रही विधिक सहायता, पैनल अधिवक्ता, पुलिस सहायता, महिला अधिकारों व विभिन्न कानूनों इत्यादि के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। सेन्टर पर उपलब्ध स्टाफ की जानकारी लेते हुए उनके द्वारा पीड़ित महिलाओं को रखे जाने के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक चलने वाले विशेष बाल विवाह निषेध अभियान के संबंध में विचार-विमर्श करते हुए बाल विवाह के दुष्परिणामों, बालक- बालिकाओं के कम उम्र में शादी करने से उनके जीवन पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव पर गहनता से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीय (आखातीज) व पीपल पूर्णिमा जैसे पर्वों पर होने वाले बाल विवाहों को रोके जाने के संबंध में विस्तार से बताते हुए इसके लिये कार्यरत सरकारी मशीनरी व कानूनों की जानकारी दी गई। बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आम जन को जानकारी कराते हुए जागरूकता उत्पन्न कर, बाल विवाह रोके जाने पर विचार किया गया। उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओें को अपने अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाह की जानकारी अविलम्ब संबंधित मशीनरी को दिये जाने के निर्देश दिए तथा अपने-अपने क्षेत्र में आम जन को बाल विवाह के दुष्परिणामों व इसके दण्डों के बारे में जानकारी देने की अपील की गई।
सचिव बंसल ने बताया कि बाल विवाह के संबंध में स्थापित कंट्रोल रूम के नम्बर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाईन नम्बर 8306002110 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है ताकि आम व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में जानकारी दे सके। अप्रैल व मई, 2023 में बाल अधिकार अभियान के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए अधिक से अधिक पक्षकारों को लोक अदालत के बारे में जानकारी दिये जाने हेतु सभी को प्रेरित किया गया।