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अनियमितायें पाये जाने पर मेडिकल स्टोर्स के लाईसेंस निरस्त

औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा जिले की मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण

झुंझुनू, औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा जिले की मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें फर्मो पर अनियमितायें पाये जाने के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किये गए थे, जिसके जवाब असंतोषजनक होने पर फर्मो के ड्रग लाईसैंस निर्धारित कार्य दिवस के लिए निलम्बित या निरस्त किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक देवेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि मैसर्स अनुप मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, मैसर्स लाईफ लाईन मेडिकल स्टोर, मैसर्स मयुक मेडिकोज की दुकानों के औषधि अनुज्ञापत्र 30 दिवस के लिए निलम्बित किये है। इसी प्रकार मैसर्स रोहिला मेडिकोज का औषधि अनुज्ञापत्र 21 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। रोहित मेडिकोज, यश मेडिकल स्टोर, बालाजी मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र15 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है। गर्ग ने बताया कि सभी दुकानों में निलम्बन की अवधि 16 मई 2022 से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि जिन मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ने कार्य करना छोड़ दिया तथा नये फार्मासिस्ट की नियुक्ति बाबत कार्यालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है उन फर्म को जारी ड्रग लाईसैंसों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है, जिनमें मैसर्स राजवीर मेडिकल स्टोर, मैसर्स डून्डलोद मेडिकल, मैसर्स एम.के. मेडिकल स्टोर एवं फार्मा मेडिकल स्टोर शामिल है।

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