घरेलू सिलेण्डरों को ले रहे थे व्यावसायिक उपयोग में काम
सीकर, जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 27 सितम्बर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत घरेलू सिलेण्डर के व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा द्वारा गठित टीम द्वारा धोद उपखण्ड क्षेत्र के विभिन्न होटलों, फर्मो पर औचक कार्यवाही की गई। प्रवर्तन अधिकारी सुनीता वर्मा ने बताया कि मैसर्स दिव्या रेस्टोरेंट एण्ड फास्ट फूड सेवद बडी से 3 घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स ए वन होटल सालासर रोड़ चैलासी से 6 घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स श्री श्याम होटल एण्ड फैमली रेस्टोरेंट सेवद बड़ी से 10 घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स देवनारायरण होटल एण्ड फैमली रेस्टोरेंट सिहोट छोटी धोद से 3 घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स श्याम होटल चैलासी धोद से 5 घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स बालाजी मिष्ठान भण्डार फागलवा धोद से 4 घरेलू सिलेण्डर, मैसर्स श्री बालाजी होटल एण्ड वेज रेस्टोरेंट चैलासी धोद से एक घरेलू सिलेण्डर सहित कुल 7 फर्मो से 32 घरेलू सिलेण्डर जब्त किए है।
उन्होंने बताया कि सिलेण्डरों को फास्ट फूड, मिठाई व नाश्ता एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अनाधिकृत एवं असुरक्षित तरीके से प्रयोग में लिया जाना पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबन्धों का स्पष्ट उल्लघंन किए जाने पर सिलेण्डर जब्त किए गए है।
उन्होंने बताया कि गैस सिलेण्डरों को तीव्र द्रवित ज्वलनशील पदार्थ होने एवं असुरक्षित रूप से प्रयुक्त करने से रोकथाम के लिए निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में 100 क्रिगा एलपीजी गैस से अधिक का भण्डारण परिसर में नहीं रखा जावें साथ ही सिलेण्डरों को बंद परिसर में उपयोग में नहीं लाया जावे। गैस सिलेण्डरों पर प्रेशर रेग्यूलेटर एवं गैस पाईप की गहनता से जांच करते हुए वैधता अवधि में होना सुनिश्चित किया जावे। कार्यवाही में प्रवर्तन निरीक्षक सुनीता चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक अशोक पचार सहित रसद विभाग के कार्मिक शामिल रहे।