नीमकाथाना, कलक्टर शरद मेहरा ने लोकसभा आम चुनाव-2024 की घोषणा के साथ आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रभावी होने के क्रम में जिले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं. यह आदेश नीमकाथाना जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेंगे। मेहरा ने एक अन्य आदेश जारी कर जिले में विभिन्न राजकीय विभागों और संस्थानों के तहत कार्यरत अधिकारियों एवं कार्मिकों के किसी भी तरह की राजनैतिक गतिविधि में शामिल होने के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए हैं।
निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना सभा, जलसा, जुलूस एवं प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी भी हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि नहीं ला सकेगा या किसी भी प्रकार से उसका प्रदर्शन नहीं करेगा. कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था या संस्थान सार्वजनिक स्थान पर जुलूस, सभा आदि में भाषण एवं नारों में अथवा सोशल मीडिया और इन्टरनेट माध्यम पर उत्तेजनापूर्ण, भड़काऊ, जाति-धर्म के प्रति विद्वेष और दुष्प्रचार बढ़ाने वाली भाषा का उपयोग नहीं करेगा। जिला कलक्टर के अनुसार, उक्त आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना पर सम्बंधित व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।