सूचना नही देने वाले व्यक्ति के विरूद्ध की जायेगी कानूनी कार्यवाही
सीकर, जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन आधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश 24 मार्च 2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल 2020 तक घोषित की है। जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने बताया कि कित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर-घर सर्वे के बावजूद भी कतिपय व्यक्तियों जो विदेश, अन्य राज्य या राजस्थान के अन्य जिलों से यात्रा कर लौटे है के द्वारा अपनी जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ सकती है। कुछ लोगों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी, अन्य राज्य, अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने एवं गत माह निजामुद्द्वीन मरकज में आयोजित समारोह में शरीक होने के जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित होकर बीमार होने की संभावना बढ गई है। जिला कलेक्टर ने समस्त संबंधितों को आदेशित किया है कि ऎसे व्यक्ति जो सीकर जिले में बाहर के देश, जिलों से आये है 10 अप्रैल 2020 तक अपनी सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा देवें। उन्होंने बताया कि इस अवधि के पश्चात अगर जानकारी में आता है कि ऎसे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई है तथा करोना वायरस के संबंध में अपनी जानकारी को छुपाया है जिससे किसी नागरिक के कोरोना से संक्रमित होकर उसकी जान खतेरे में आ सकती है या जान जा सकती है तो ऎसे जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 The Rajasthan Epidemic Diseases Act 1957 भारतयीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,271 के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।