सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार 25 जुलाई 2023 के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव माह अगस्त 2023 की घोषणा हो चुकी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले में कुल 02 पंचायत समिति सदस्य,1 सरपंच,1 उपसरपंच तथा 24 वार्ड पंचों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया की जायेगी।
उप चुनाव के दौरान पुलिस अधीक्षक सीकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, समीक्षा तथा नाम वापसी के कार्य में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक दल के साथ दो पुलिसकर्मी का जाब्ता भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिवस को पर्याप्त संख्या में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी स्वामी ने निर्देशित किया है कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच तथा स्थिति के लिए चुनाव लड़ने योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करेंगे एवं प्रत्येक चुनाव लड़ने योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करने एवं प्रत्येक चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटन करेंगे। संबंधित उपखण्ड अधिकारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्रारूप —5 की पंच प्रतियां प्राप्त कर उसी दिन प्रभारी अधिकारी मतपत्र,प्रकोष्ठ कोषाधिकारी सीकर को मतपत्र मुद्रण के लिए संबंधित तहसीलदार के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा कोषाधिकारी सीकर मतपत्र मुद्रण संबंधित को यथा समय उपलबध करवाया जाना सुनिश्चित करवायेंगे।
प्रभारी अधिकारी ईवीएम प्रकोष्ठ संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से यथासमय समनव्य स्थापित कर उपचुनाव के सविरोध होने की स्थिति में आवश्यक ईवीएम मशीनों की संख्या मय रिजर्व ईवीएम का आकलन करेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग के स्वामित्व वाली उपलब्ध कुल ईवीएम मशीनों एवं आवश्यक ईवीएम मशीनों की संख्या के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करवायेंगे। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गये है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे की संबंधित उपखण्ड अधिकारी पालना किया जाना सुनिश्चित करेंगे।