सीकर, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि नगरीय विकास कर की वसूली के लिए सीकर शहर के सभी कर दायरे में आने वाले करदाताओं को छूट सहित कर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके है तथा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से समाचार पत्रों मे दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी अगर कोई करदाता कर नहीं चुकाता है तो इसकी सम्पति सीज की जायेगी। उन्होंने बताया कि बकायादारों की सूची नगर परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी है। जो किसी भी कार्यालय दिवस में आकर अपने बकाया कर राशि का ब्यौरा कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आयुक्त शर्मा ने बताया कि 20 मार्च तक राशि जमा नही करवाने पर उसके बाद बकायादारों की सम्पति कुर्क व सीज की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।