जिला मजिस्टे्रट रवि जैन ने एक आदेश जारी कर 21 मार्च को धुलण्डी के दिन नवलगढ़ में गैर जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार पूर्व के वर्षों में गैर जुलूस को लेकर दर्ज प्रकरणोें में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निरोधात्मक कार्यवाही की जाए और जुलूस के दौरान जुलूस के मार्ग एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया जाए, यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे। मरकज मस्जिद के पास से दोपहर 12.30 बजे से पूर्व जुलूस निकाला जाना सुनिश्चित किया जाए। नवलगढ़ उपखण्ड मजिस्टे्रट जुलूस के दौरान मौके पर उपस्थित रहें और जुलूस के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। नगरपालिका मोड़ (परसरामपुरिया हवेली के पास) जुलूस मार्ग पर बेरिकेडिंग लगाकर तलाशी ली जाए ताकि इस स्थान से आगे जुलूस में भाग लेने वाले व्यक्ति रंग, गुलाल एवं बोतलें इत्यादि साथ लेकर नहीं जा सकें। जुलूस मार्ग में मरकज मस्जिद वाले स्थान पर बेरिकेडिंग लगाकर वीडियोग्राफी करवायी जाए, जिससे जुलूस में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वीडियोग्राफी हो सके। मरकज मस्जिद की दीवारों को रंग आदि से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त शामियाने व कनात लगाये जायें। यह व्यवस्था पुलिस प्रशासन एवं उपखण्ड मजिस्टे्रट की देखरेख में वहां की नगरपालिका द्वारा की जाए। जिला मजिस्टे्रट ने नवलगढ़ उपखण्ड मजिस्टे्रट को निर्देशित किया है कि वे अपने साथ हैंड माईक रखे, साथ ही नियुक्त कार्यपालक मजिस्टे्रट अपने साथ सुरक्षा हेतु हेलमेट, ढाल, मजिस्टे्रट का बैज आदि रखें। उन्होंने धुलण्डी के जुलूस वाले मार्ग की साफ सफाई करने व रास्ते में कहीं भी पडे़ पत्थर इत्यादि को भी नगर पालिका के सहयोग से हटवाने के निर्देश दिए हैं। जिला आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नवलगढ़ कस्बे व उसके आस-पास धुलण्डी के रोज शराब की एक भी दुकान नहीं खुले और ना ही शराब की बिक्री हो। उपखण्ड मजिस्टे्रट एवं उपाधीक्षक पुलिस नवलगढ़ यह सुनिश्चित करे कि गैर जुलूस निर्धारित समय पर मरकज मस्जिद को पार करके चुना चौक पहुंच जाए।