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जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू


सावर्जनिक स्थानों पर 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी

सिटी, मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा

सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले में निरन्तर नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने से कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी की जावें।
आदेशानुसार जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीकर दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीकर जिले की सीमा क्षेत्र में कोविड के नए वैरियंट के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आगामी दिवसों मे आने वाले नववर्ष के जश्न मे भीड़-भाड़ होने की संभावना को ध्यान मे रखते हुए आगामी आदेशांे तक दिशा-निर्देश जारी कर निषेधाज्ञा लागू कर आदेश देता हँू कि समस्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रा-छात्राएँ एवं संस्थान आवागमन के लिए संचालित बस, आटांे एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों खुराक ( प्रथम,द्वितीय डोज) लेनी होगी। समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज (प्रथम,द्वितीय डोज) लगवा लें। जिले के समस्त सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (प्रथम,द्वितीय डोज) लगवा ली हो, उसकों रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
समस्त प्रकार के ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान रात्रि 10 बजे तक उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक (प्रथम,द्वितीय डोज) लगवा ली हो। समस्त मॉल्स, दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनांे डोज (प्रथम,द्वितीय डोज) लगवा लें। इसके साथ स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविङ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान, अन्य संस्थानों के संचालकों, मार्केट एसोसिएशन, समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख अपने स्वंय, स्टाफ, कार्मिकों के वैक्सीन की दोनो डोज (प्रथम,द्वितीय डोज) 31 जनवरी, 2022 तक लगवाना सुनिश्चित करावे एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।
समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:- सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सावर्जनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, त्योहारों, शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।
अन्य दिशा-निर्देश:-
सिटी, मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्राी को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी। ज्ंाम ंूंल एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा बैठक क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक कोविङ उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगा। कोविङ के मामलों के प्रसार को रोकने के लिए सघन रोकथाम और समूहों, क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए। आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण (प्रथम,द्वितीय डोज ) के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। 3 जनवरी, 2022 से प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ( प्रथम,द्वितीय डोज) लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगें। संपूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू यथावत् जारी रहेगा।
नववर्ष के उपलक्ष्य में 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्ट्स का संचालन अतिरिक्त 2.30 घण्टे (रात्रि 10 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा सकेगा एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11 बजे से 1 बजे तक) की छूट रहेगी यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा ।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं राजस्थान इपीडेमिक डीजीजे एक्ट 1957ए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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