सीकर, जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय एक घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। वर्तमान में जिले में मानसून 2024 का दौर चल रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों का कार्य समय प्रात:9 बजे से सायं 5 बजे तक एक घण्टा विश्राम काल सहित निर्धारित किया गयाजाता है। यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेते है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है, परन्तु मेट सायं 5 बजे तक कार्यस्थल पर ही उपस्थित रहेगा।