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मदिरा दुकानों की ऑनलाइन नीलामी 22 मार्च से 25 मार्च तक चार चरणों में

जिला आबकारी अधिकारी आदराम दैया ने बताया

सीकर, जिला आबकारी अधिकारी आदराम दैया ने बताया कि आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के लिए नवीनीकरण से शेष बची जिले में कुल 239 मदिरा दूकानों की ऑन लाइन नीलामी की जाएगी। ई-नीलामी भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिडेट पोर्टल द्वारा 22 मार्च से 25 मार्च 2022 तक लगातार चार चरणों में की जायेगी । उन्होंने बताया कि 22मार्च 2022 को72 मदिरा दुकानों, 23मार्च को 72दुकानों, 24मार्च को 71 दुकानों, एवं 25मार्च को 24 दुकानों के लिए रोजाना प्रातः11बजे से सांय 4 बजे तक ऑनलाईन बोली लगाई जाकर उच्चतम बोलीदाता को आवंटित किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता को एमएसटीसी के पोर्टल पर एकबारीय पंजीकरण शुल्क 1500 रूपये,आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) व सम्बन्धित मदिरा दुकान की 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी। पंजियन शुल्क केवल पंजीयन करवाये गये माह में मदिरा दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिए है जो आवेदन शुल्क में समायोजन योग्य है। इसे आगामी महीनों में होने वाली मदिरा दुकानों की नीलामी में उपयोग नहीं लिया जा सकेगा।किसी आवेदक को यदि किसी दुकान विशेष पर बोली बढ़ानी है तो उसे मूल अमानत राशि से अधिक अमानत राशि अपने वालेट में रखनी होगी क्योंकि जैसे-जैसे आवेदक बोली बढ़ायेगा तो बोली के आनुपातिक अतिरिक्त 2 प्रतिशत अमानत राशि उसके वालेट से कटेगी। यदि उसके वालेट में बोली के अनुपात में 2 प्रतिशत वांछित अमानत राशि उपलब्ध नहीं हुई तो बोलीदाता बोली नहीं बढ़ा सकेगा। उच्चतम बोलीदाता की अमानत राशि धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी बाकी बोलीदाताओं की अमानत राशि रिफण्ड कर दी जायेगी।बोलीदाता आवेदन शुल्क व अमानत राशि नीलामी तिथि की पुर्व रात्रि के 11:59 PM तक जमा करवाई जा सकती है ।अन्तिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने लिए उक्त राशियां निर्धारित समय से पूर्व जमाकरवा कर राशि जमा की सुनिश्चिता करने की सलाह दी जाती है। मदिरा दुकानों की दुकानवार नीलामी, उनकी रिजर्व प्राइस, अमानत राशि का वितरण आबकारी विभाग की वेबसाइट https://rajexcise.gov.in एवं एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट https://www. mstcecommerce.com पर उपलब्ध होगा। आवेदक एक से अधिक दुकानों की नीलामी मेथ भाग ले सकता है लेकिन आवेदक को एक जिले दो व राज्य में पांच से अधिक मदिरा दुकान आवंटित नहीं होगी। किसी भी संशय की जानकारी के लिए जिला आबकारी कार्यालय हेल्प डेस्क न. 01572-295470, 9413345077, 9694490040 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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