चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016, संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के द्वितीय चरण माह नवम्बर, दिसम्बर 2022 व जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 20 मार्च तक गौपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाएंगे। संयुक्त निदेशक डॉ. अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत पात्रता हेतु गौशाला का पंजीयन 31 अक्टूबर 2021 या इससे पूर्व होना आवश्यक है तथा गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर संचालन आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि ऎसी गौशालायें जो पात्रता को पूर्ण करती है, वे अपने आवेदन गोपालन विभाग के ऑनलाईन वेब पार्टल पर 20 मार्च तक आवश्यक रूप से अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करने पर उसकी पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। संयुक्त निदेशक शर्मा ने बताया कि जिन गौशालाओं ने अपनी भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं एसएसओ आईडी व सम्पूर्ण बैंक दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाई गई है, वे गौशाला पदाधिकारी आवेदन करने से पहले अपने बैंक पासबुक के प्रथम पेज की पठनीय कॉपी जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो अथवा केन्सिल चैक की प्रति जिस पर दो गौशाला पदाधिकारियों द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये हो एवं निदेशालय द्वारा जारी प्रारूप में गौशाला के भूमि दस्तावेज गौशाला प्रबन्धन समितियां ऑनलाईन आवेदन करने से पहले आवश्यक रूप से अपने दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर पशुपालन विभाग, चूरू के सहयोग से अपडेट/अपलोड करवाना सुनिश्चित करवाएं एवं तत्पश्चात् ही आवेदन करें। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि 20 मार्च के बाद पोर्टल पर गौशाला सहायता आवेदन अपलोड नहीं होंगे एवं ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगें।