घोषित लॉकडाउन के दौरान
झुंझुनू, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कोविड 19 की रोकथाम के लिए 3 मई तक घोषित लॉकडाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों के लिये पास जारी करवाने हेतु ऑनलाइन ई-पास की व्यवस्था की गई है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि जिले में ऑनलाइन ई-पास जारी करने हेतु पुलिस विभाग के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को भी अधिकृत किया गया है। ये अधिकारीगण झुंझुनू जिले के लिये जारी लॉकडाउन/कफर््यू के आदेशों के तहत अनुमत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए epass.rajasthan.gov.in से उनके ई-मेल पर प्राप्त ई-पास आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करेंगे। इनके द्वारा किसी भी स्थिति में आवेदन को आगे फारवर्ड नही किया जावेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि चिकित्सा से संबंधित पास के लिए सीएमएचओ को, ईकॉमस कम्पनी, फूड, आवश्यक वस्तु, पेट्रोल, गैस, एलपीजी, राष्ट्रीय आपूर्ति के साथ खाद्य सामग्री के लिए जिला रसद अधिकारी को, जमा, स्टॉक, बॉकर्स, बैंक, एटीएम, बीमा, सुरक्षा के लिए कोषाधिकारी को, प्रेस एवं मीडिया के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को, इन्डस्ट्रीज रीको के लिए रीको क्षेत्रीय प्रबंधक को, इन्डस्ट्रीज आउटसाईड के लिए महाप्रंबधक उद्योग केन्द्र को, आईटी सर्विस, टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस के लिए एसीपी को, माईनिंग के लिए खनि अभियंता को, टांसपोर्ट के लिए परिवहन अधिकारी को, बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के लिए सानिवि के अधीक्षण अभियंता को, अन्य के लिए एडीएम को तथा सुरक्षा सर्विस के लिए पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का समय पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। कर्फ्यू क्षेत्र में सभी प्रकार की अनुमति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्टे्रट द्वारा जारी की जांएगी