सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ
चूरू, जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु आमजन के हितों के मध्यनजर धारा-144 में शिथिलता प्रदान करते हुए चूरू नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में स्थित पंखा एवं कूलर की दुकानों को आगामी आदेशों तक दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की है। आदेशानुसार प्रत्येक दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना के साथ पर्याप्त दूरी में सांकेतिक घेरा बनाना होगा। एक समय में दुकान पर 5 व्यक्तियों से अधिक भीड़ नहीं होगी तथा दुकान पर हाथ धोने के लिए सेनेटाईजर/ साबुन रखना अनिवार्य होगा। क्रेता व विक्रेता दोनों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा क्रेता को सामान पैदल ही लेकर आना होगा तथा दुकानदार को कूलर की होम डिलीवरी करनी होगी। एक परिवार से एक ही व्यक्ति बाजार से सामान लाने हेतु अनुमत होगा। विक्रेता को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट चस्पा करनी अनिवार्य होगी। आदेशों की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।