जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंंझुनूं अतुल कुमार सक्सेना द्वारा मंगलवार को दिये एक आदेश में अपनी फेसबुक आईडी से फेसबुक पर पाकिस्तान जिन्दाबाद का कमेन्ट करने के आरोपी समीर खान पुत्र शेर मोहम्मद कायमखानी निवासी माखर पुलिस थाना बगड़ का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। मामले के अनुसार 16 फरवरी 2019 को अशोक कुमार ने पुलिस थाना कोतवाली पर एक रिर्पोट दी की समीर खान नाम के व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से फेसबुक पर पाकिस्तान जिन्दाबाद का कमेन्ट किया है जो फेसबुक पर वायरल हो रहा है। अभी हाल ही में जम्मू- कश्मीर के पुलवामा जिले में आंतकवादियो द्वारा सीआरपीएफ के जवानो पर हमला किया गया है तथा इस आंतकी हमले के कारण करीब 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुये है। इस आंतकी सगठन का नेता अजहर मसूद है इस कारण पूरे भारत में पाकिस्तान के विरूद्ध भारी आक्रोष है तथा पाकिस्तान जिन्दाबाद के मैसेज से लोगो में समीर खान के विरूद्ध भारी आक्रोष है आदि। न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा कि समीर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर ऐसे समय में पाकिस्तान जिन्दाबाद का कमेंट डाला है, जबकि हाल ही में पूरे देश में पूलवामा जिले में हुये आंतकी हमले जिसमें सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुये है, के कारण सम्पूर्ण देश वासी गहन सदमें में है व सभी एक स्वर में पाकिस्तान के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निदा कर रहे है व जनमानस की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई है। ऐसे माहौल में इस प्रकार के देश विरोधी कृत्य करना एक अत्यंत गंभीर अपराध है। ऐसे गमगीन माहौल में सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर आंतकवादी कृत्यों के विरूद्ध खड़ा है, ऐसे माहौल में आरोपी समीर द्वारा आमजन की भावनाओं को भड़काने का जो कृत्य किया गया है व साम्प्रदायिक माहौैल बिगाडऩे का जो कृत्य किया है, उसके लिए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाना कतई उचित नहीं है इसलिए समीर खान का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उधर झुंझुनू के वकीलों ने भी एक साधारण सभा की बैठक में निर्णय लिया कि समीर खान द्वारा देश विरोधी कमेन्ट करने के कारण समीर की कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा।