पानी के बकाया बिलों की राशि 31 मार्च तक एक साथ जमा कराने पर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता सी. एल. जाटव ने बताया कि मुख्य अभियंता के आदेश के मुताबिक समस्त नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के घरेलू उपभोक्ता व्यक्तिगत जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया समस्त राशि एक साथ जमा कराकर ब्याज और शास्ति में शत प्रतिशत छूट का फायदा उठा सकेंगे। पीएचईडी नगर खंड के अधिशासी अभियंता रोहिताश्व कुमार ने जल उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपनी बकाया राशि जमा कराकर योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।