चुरूताजा खबर

मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया में लगे कार्मिकों को लेना होगा बूस्टर डोज

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसाार

चूरू, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसाार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने सरदारशहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव, 2022 के दौरान कोविड गाईडलाईन की अनुपालना के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि उप चुनाव के दौरान कोविड-19 के बचाव हेतु पांच स्तरीय रणनीति टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड संबंधी व्यवहार की पालना की जानी है। इसके साथ-साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सलाह की पालना भी सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने निर्देशित किया है कि उप चुनाव में शामिल सभी व्यक्तियों द्वारा चुनाव संबंधी गतिविधियों के दौरान कोविड के संबंध में उचित व्यवहार करने की पालना की जाये। सभी पात्र मतदान कार्मिक/सुरक्षा कार्मिक/मतगणना कर्मचारी चुनाव संबंधी गतिविधियों में तैनाती से पूर्व पूरी तरह से और विशेषतः बूस्टर खुराक के साथ वैक्सीनेटेड होने चाहिए, इसकी सुनिश्चितता की जाये। स्व-निगरानी सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए जनता के बीच जागरुकता पैदा की जाये। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के लिए विस्तृत निर्देश दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत मतदाताओं को टोकन वितरण हेतु हेल्प डेस्क स्थापित करना, कतार को सामाजिक दूरी के अनुसार मार्क करना, कतार में खड़े मतदाताओं के लिए दूरी को स्थान की उपलब्धता के आधार पर कोविड मानदंडों के अनुसार बनाए रखा जाए। पुरुष, महिला और पीडब्ल्यूडी व वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए प्रत्येक में तीन कतारें बनाई जाये। मतदान केन्द्र परिसर के भीतर पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग एक छायांकित प्रतीक्षालय उपलब्ध करवाया जाये ताकि मतदाता बिना सुरक्षा चिंताओं के मतदान में भाग ले सकें। जहां भी संभव हो बूथ एप का प्रयोग मतदान केन्द्र पर किया जाये। कोविड-19 से जागरूकता के संबंध में दृश्यमान स्थानों पर पोस्टर चस्पा किये जायें। कोविड-19 से संबंधित निवारक उपायों का सख्ती से पालन करते हुए कोविड रोगियों और अन्य सभी जो क्वारंटाइन में हो सकते हैं, उन्हें स्वास्थ्य अधिकारियों की देखरेख में अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान के अंतिम घंटे में मतदान करने की अनुमति दी जाये। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केन्द्रों में इस गतिविधि का समन्वय करेंगे। मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना स्थल के बाहर किसी प्रकार की पब्लिक गैदरिंग की अनुमति नहीं होगी। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उम्मीदवार मतगणना एजेंटों की नियुक्ति कर सकता है या बदल सकता है। जिला कलक्टर ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 21-सरदारशहर उप-चुनाव के दौरान भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई सलाह की पालना सुनिश्चित करते हुये 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देते हुये प्रभावी ढंग से निगरानी रखे जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

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