संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू
सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने आदेश जारी कर बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव माह अप्रेल-मई 2023 की घोषणा हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. यादव ने निर्देशित किया है कि पुलिस अधीक्षक सीकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, समीक्षा तथा नाम वापसी के कार्य में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक दल के साथ दो पुलिसकर्मी का जाब्ता भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
संंबंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच यथा स्थिति के लिए चुनाव लडने योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार करेगा। प्रत्येक चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटन करेगा। संबंधित उपखण्ड़ अधिकारी, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से प्रारूप 5 की पांच प्रतियां प्राप्त कर उसी दिन प्रभारी अधिकारी मतपत्र प्रकोष्ठ (कोषाधिकारी सीकर) को मतपत्र मुद्रण के लिए संबंधित तहसीलदार के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कोषाधिकारी सीकर बाद मतपत्र मुद्रण संबंधित को उपलब्ध करवायेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए है कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी उप चुनाव से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 15 मई 2023 तक मतदान दलों से संबंधित कार्मिक के यात्रा-भत्ता बिल तथा उप चुनाव से संबंधित अन्य समस्त बिल आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर भिजवायें तथा रिटर्निंग अधिकारी नाम निर्देशन बेग, प्रभारी अधिकारी स्टोर (जिला रसद अधिकारी) सीकर से 21 अप्रेल 20213 तक प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रभारी अधिकारी, पीओएल प्रकोष्ठ (लेखाधिकारी, कलेक्ट्रेट सीकर ) को निर्देशित किया जाता है कि लेखा शाखा, निर्वाचन शाखा की नियमित मॉनिटर्रिंग करते हुए उप चुनाव से संबंधित समस्त बिलों का भुगतान बिलों की प्राप्ति के एक सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें। उप चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है जो चुनाव प्रक्रिया तक लागू रहेंगे, की संबंधित उपखण्ड अधिकारी पालना किए जाना सुनिश्चित करेंगे।