जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले में प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य सिंथेटिक पदार्थ से बने, लोहे पाउडर या कांच पाउडर से बने, विषैले पदार्थ से बने मांझे के उपयोग से आमजन, पशु-पक्षियों को हानि पहुंचने व मांझो के उपयोग से बिजली के तारों को छू जाने से करंट के कारण जनहानि होने की सम्भावना को दृष्टित रखते हुए पशु-पक्षियों व आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्काल निवारक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ।
आदेशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियोँ का प्रयोग करते हुए सीकर जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति पतंग उड़ाने के उद्देश्य ऎसे मांझे की खरीद, बिक्री एवं उपयोग नहीं करेगा, जिस पर धातुओं का मिश्रण लगा हुआ हो। इस आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जावेेगा। यह आदेश 10 दिसम्बर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस तिथि तक प्रभावशील रहेगा।