जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने एक आदेश जारी कर
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने एक आदेश जारी कर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। निषेधाज्ञा के दौरान जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर बिना पूर्व अनुमति शोभायात्र/ प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम/जुलूस/रैली इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। चूरू जिले की सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरों पर शोभायात्र /प्रदर्शन/सार्वजनिक कार्यक्रम /जुलूस / रैली इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों / निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।