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पुत्र वधू की हत्या के आरोप में सास को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने

रतनगढ़,[सुभाष प्रजापत] अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पुत्र वधू की हत्या के आरोप में सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार के अर्थ दंड से दण्डित या एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रकरण के अनुसार तहसील के गांव भरपालसर लाडखानियान में 4 सितंबर 2013 को अपने घर पर सास पार्वती कंवर पत्नी जीवन सिंह राजपूत उम्र 82 साल ने अपनी पुत्रवधू शुभ राठौड़ पत्नी कुलदीप सिंह राजपूत को कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। अभियोजन कहानी के अनुसार मृतका शुभ राठौड़ के पिता निहाल सिंह निवासी राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ़ हाल बीकानेर ने राजलदेसर थाने में आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पार्वती कंवर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व मृतका के पति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क  में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।मृतका के पति कुलदीप सिंह को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया। अभियोजन की ओर से 22 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जबकि बचाव पक्ष में तीन साक्ष्य पेश किए गए। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने 55 पेज का फैसला सुनाते हुए सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक महावीर सिंह राठौड़ ने पैरवी की ।

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