जिला कलक्टर गावंडे ने दिशा-निर्देश जारी किए
चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला कलक्टर डॉ प्रदीप के गावंडे ने राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन बढा देने पर चूरू जिले में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 31 अगस्त, 2020 तक लॉकडाउन/अनलॉक-3 के क्रियान्वयन हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डॉ गावंडे ने बताया कि इस दौरान सम्पूर्ण जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियटर्स, बार, सामाजिक/राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम 31 अगस्त, 2020 तक प्रतिबंधित रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पूजा स्थल लॉकडाउन के तहत जारी एडवाइजरी के अनुसार खोले जायेंगे। जिला, उपखण्ड, नगरीय निकाय एवं पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन्स के तहत आयोजन स्थल को विसंक्रमित करना, सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं मास्क पहनने के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सुनिश्चित होंगे। विवाह सम्बन्धी आयोजन की संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी, सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के साथ मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। जिले में सार्वजनिक स्थलों व कार्यस्थलों पर सामान्य सुरक्षा सावधानिया और प्रतिबंध लागू रहेंगे। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।