निजी जांच प्रयोगशाला में
चूरू, आमजन को कम कीमतों पर सहज एवं सुलभ जांच उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के संकल्प के दृष्टिगत सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा गठित कमेटी के प्रस्तावानुसार राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने राज्य में निजी जांच प्रयोगशाला में कोविड-19 की रेपिड एंटीजन जांच की अधिकतम दर 50 रुपए प्रति जांच (जीएसटी एवं सभी कर सहित) निर्धारित की है। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि जिले में इस आदेश की कड़ाई से पालना के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसकी अवहेलना पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 5 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।