महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया
चूरू, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना- 2022’’ के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उद्योग महाप्रबंधक नानुराम गहनोलिया ने बताया कि योजनांतर्गत लक्षित वर्गाें के प्रथम पीढी के उद्यमियों सहित पात्र व्यक्तियों को उद्योग, सेवा एवं व्यापारिक उद्यम की स्थापना एवं विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता, अनुदान एवं अन्य सुविधा संबंधी प्रावधान किये गये हैं जिससे उक्त वर्गाें का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा। योजनान्तर्गत व्यापारिक गतिविधियों के लिये अधिकतम ऋण सीमा 1 करोड़ रुपये, सेवा गतिविधियों के लिये 5 करोड़ एवं विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से अधिक तथा 5 करोड़ रुपए तक 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत देय शुल्क राशि शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी एवं परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपए मार्जिन मनी अनुदान राशि का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में सम्पर्क कर ऑफलाईन आवेदन किया जा सकता है।